मुख्यमंत्री धामी बोले, कैबिनेट ने राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन कर विभिन्न विभागों में 10 करोड़ तक के कार्य स्थानीय व्यक्तियों व स्थानीय पंजीकृत फर्मों के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं, स्वयं सहायता समूहों और एमएसएमई व स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्रय वरीयता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अभी तक स्वयं सहायता समूहों के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी।
उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राज्य को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करना और वृहद श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम में पूंजी निवेश के लिए अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करना है। इससे राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिलने के साथ ही अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
नीति का विजन उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस का वैश्विक केंद्र बनाना है। इससे राज्य में 13 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे। 2500 योग शिक्षक योग सर्टिफिकेशन बोर्ड से प्रमाणित होंगे और 10 हजार से ज्यादा योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने की संभावना है।