राजस्थान में लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो कराना होगा रजिस्ट्रेशन, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
अदालत में दायर की गई याचिका
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा
‘महिला को नहीं मिलता पत्नी का दर्जा’
पीठ ने कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप समझौते को न्यायाधिकरण की तरफ से रजिस्टर्ड किया जाना आवश्यक है, जो आवश्यक है।
कोर्ट ने क्या कहा?
- इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे लिव-इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन के मामले को देखने के लिए एक समिति गठित की जाए।
- पीठ ने आगे निर्देश दिया कि आदेश की एक कॉपी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कानून और न्याय विभाग, साथ ही सचिव, न्याय और सामाजिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली को मामले को देखने और कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए।